सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए साफ साफ कहा है कि माेबाइल कनेक्शन लेने समय अब लोगों को आधार देनी की जरूरत नहीं है. मोबाइल कंपनियां लोगों से उनके आधार का डिटेल नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी और आज इस पर फैसला सुनाया है.
इन डॉक्यूमैंट्स का कर सकते हैं प्रयोग
अगर, आप भी नया मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है. नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आप आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं. अगर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इससे नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं. इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड के जरिए भी आप नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं. पासपोर्ट और किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए आईडी कार्ड के जरिए भी आप नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं.
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कर सकते हैं शिकायत
अगर मोबाइल कनेक्शन लेने के दौरान सिम कार्ड बेचने वाला आपसे जबरन आधार कार्ड मांगे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. पहले इसकी शिकायत मोबाइल कंपनी से करनी चाहिए. अगर कंपनी आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देती है तो आप को अपनी शिकायत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) से कर सकते हैं.
Source : News Nation Bureau