केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए वित्तीय बैंक गारंटी (FBG-Financial Bank Guarantee) की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. दूरसंचार विभाग ने कहा है कि सरकार ने अधिसूचना में भविष्य में होने वाली नीलामी में स्पेक्ट्रम की सालाना किस्त की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए FBG जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है. सर्कुलर के मुताबिक स्पेक्ट्रम नीलामी में सफल बोलीदाताओं के लिए FBG को जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी. किस्त की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए एक सालाना किस्त के बराबर रहेगी.
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सरकार के इस कदम से नीलामी में शामिल होने के लिए पात्रता के शर्तों की स्थिति स्पष्ट रहेगी. सरकार ने इसके अलावा नेटवर्क शुरू करने के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा कराने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है. बता दें कि पिछले महीने सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए कुछ सुधारों का ऐलान किया था. सरकार के इन कदमों से टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है.
दूरसंचार विभाग का कहना है कि नीलामियों में स्पेक्ट्रम को 30 साल के लिए दिया जाएगा. ट्राई से इसके लिए सिफारिशें मांगी जाएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेक्ट्रम की नीलामी हर वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने दूरसंचार विभाग से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर जुर्माना मामले में बैंक गारंटी को भुनाने पर सुनवाई को अगली तारीख तक रोकने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2021 को होगी.
HIGHLIGHTS
- स्पेक्ट्रम नीलामी में सफल बोलीदाताओं के लिए FBG को जमा करने की जरूरत नहीं रहेगी
- नेटवर्क शुरू करने के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा कराने की अनिवार्यता को खत्म किया