Advertisment

संचार विभाग ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिक्योरिटी ऑडिट करने का आदेश दिया

सूत्रों के मुताबिक सभी ऑपरेटर्स को ऑडिट की रिपोर्ट अक्टूबर तक जमा करनी होगी. संचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह आदेश जारी किया है.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
Telecom

Telecom ( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

संचार विभाग ने टेलीकम्यूनिकेशन के सभी ऑपरेटर्स को सिक्योरिटी ऑडिट करने का आदेश दिया है. सूत्रों के मुताबिक सभी ऑपरेटर्स को ऑडिट की रिपोर्ट अक्टूबर तक जमा करनी होगी.

यह भी पढ़ें: Elon Musk दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने, मुकेश अंबानी दो पायदान नीचे पहुंचे

स्पेक्ट्रम IBC के तहत संपत्ति के रूप में परिभाषित नहीं, तुषार मेहता का बयान
सोमवार को एजीआर मामले में हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाली संस्था को AGR बकाया का निर्वहन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम साझा करना स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग से अलग मामला है. आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम की बिक्री पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के विचारों से दूरसंचार मंत्रालय के विचार भिन्न है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक IBC के तहत स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए देती है पैसा, आप भी उठा सकते हैं फायदा, जानिए कैसे

जस्टिस अरुण मिश्रा ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछा कि आप अनिवार्य रूप से तर्क दे रहे हैं कि स्पेक्ट्रम उनके स्वामित्व में नहीं है? तुषार मेहता ने कहा कि मैंने हमेशा यह कहा है कि देश के लोग और सरकार इसकी असली मालिक हैं. तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि अनुबंध के तहत टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए स्पेक्ट्रम का उपयोग और स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता है. उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम को IBC के तहत संपत्ति के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है.

Telecom News Telecom Operator Telecom Sector टेलीकॉम सेक्टर टेलीकॉम न्यूज Telecom Department टेलीकॉम ऑपरेटर टेलीकॉम डिपार्टमेंट
Advertisment
Advertisment
Advertisment