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मोबाइल टैरिफ, वाउचर और वैलिडिटी को लेकर TRAI ने उठाया ये बड़ा कदम

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का कहना है कि टैरिफ के मामले में 1 महीने के बजाए 28 दिन की पेशकश को लेकर ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं.

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Dhirendra Kumar
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Telecom

Telecom ( Photo Credit : IANS)

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मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्राई (TRAI) ने मोबाइल टैरिफ (Mobile Tariff), वाउचर और वैलिडिटी को लेकर दूरसंचार कंपनियों को डिस्कशन पेपर जारी किया है. डिस्कशन पेपर के मुताबिक ग्राहकों के लिए लॉन्च की गई स्कीमों में शुल्क दर यानी टैरिफ की वैधता अवधि पर कदम उठाए जाने की बात है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)  का कहना है कि टैरिफ के मामले में 1 महीने के बजाए 28 दिन की पेशकश को लेकर ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं. ट्राई का कहना है कि दूरसंचार सेवाओं के शुल्क निर्धारण के मुद्दे पर कुछ अपवाद को छोड़कर कार्रवाई में संयम बरतने की नीति है.

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TRAI ने संबंधित पक्षों, कस्टमर्स और इंडस्ट्री से जानकारी मांगी है कि क्या उसे वैद्यता अवधि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है या फिर मौजूदा व्यवस्था के तहत संयम बनाए रखने की जरूरत है. ट्राई का कहना है कि ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर महसूस किया गया है कि टेलिकॉम कंपनियों के द्वारा पेश किए जाने वाली मोबाइल टैरिफ, वाउचर और उसकी वैधता अवधि से काफी संख्या में ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं.

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ट्राई का कहना है कि मौजूदा चर्चा का उद्देश्य ग्राहकों की आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप दूरसंचार सेवा कंपनियों के द्वारा पेश किए जाने वाले मोबाइल टैरिफ, वाउचर और वैद्यता की पहचान करना है.

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TRAI ने शुल्क पेशकश की वैद्यता अवधि से संबंधित में परिचर्चा पत्र जारी कर संबंधित पक्षों से 11 जून 2021 तक सुझाव देने के लिए कहा है. ट्राई ने कहा है कि जवाबी प्रतिक्रिया के लिए समयसीमा 25 जून 2021 है.

HIGHLIGHTS

  • टैरिफ के मामले में 1 महीने के बजाए 28 दिन की पेशकश को लेकर ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं: ट्राई
  • मोबाइल टैरिफ, वाउचर और उसकी वैधता अवधि से काफी संख्या में ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं: ट्राई

 

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