Advertisment

Mumbai: गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप तो नाराज BF ने काट दी गर्दन, खुद पर भी किया चाकू से हमला

आरोपी का पीड़िता से पांच सालों का रिलेशनशिप था. बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने 15 वर्षीय बेटे और 19 वर्षीय बहन के साथ रहती है. वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है. 2016 में उसके पति की मौत हो गई थी.

author-image
Mohit Sharma
New Update
Mumbai Murder Case

Mumbai: गर्लफ्रेंड ने किया ब्रेकअप तो नाराज BF ने काट दी गर्दन, खुद पर भी किया चाकू से हमला

मुंबई के भांडुप इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां एक युवक महिला पर चाकू से हमला कर खुद की भी गर्दन काट लेता है. कहा जा रहा है कि आरोपी और महिला आपस में दोस्त थे लेकिन जब महिला ने उससे बात करना बंद कर दिया तो गुस्से में युवक ने महिला मित्र पर अटैक कर दिया. फिलहाल, घायल महिला मुलुंड जनरल अस्पताल में भर्ती है और आरोपी युवक सायन हॉस्पीटल में इलाज करवा रहा है. आरोपी की पहचान 33 वर्षीय भगने के रूप में हुई है.

Advertisment

बातचीत शुरू हो गईं और दोनों एक-दूजे के करीब आ गए

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का पीड़िता से पांच सालों का रिलेशनशिप था. बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने 15 वर्षीय बेटे और 19 वर्षीय बहन के साथ रहती है. वह घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है. 2016 में उसके पति की मौत हो गई थी.  इसके बाद आरोपी और पीड़िता दोनों की बातचीत शुरू हो गईं और दोनों एक-दूजे के करीब आ गए थे. लेकिन किसी कारणवश दोनों की बातें बंद हो गईं जिसके बाद युवक के सिर पर गुस्सा सवार हो गया था. भगने बात करना चाहता था, लेकिन महिला ने मना कर दिया और उसे जाने के लिए कहा. इस बात से गुस्साए भगने ने बहसबाजी की और चाकू निकालकर उसका गला रेत दिया. उसे खून बहता देख उसने खुद की गर्दन पर चाकू घोंपकर जान देने की कोशिश की, जिससे दोनों घायल हो गए. राहगीरों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया. महिला की गर्दन पर 15 टांके लगे हैं और वह अब खतरे से बाहर है, लेकिन भगने की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आगे के इलाज के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है.भांडुप पुलिस में मामले में FIR दर्ज करके जांच कर रही है. 

 विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

फिलहाल, भांडुप पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 109 (हत्या का प्रयास), 118(1) (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना), 118(2) (खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ए) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Mumbai murder Case
Advertisment
Advertisment