इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र की गायब युवती का पता लगाने का पुलिस को एक और अवसर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि युवती की तलाश कर उसे पेश किया जाए. मामले की सुनवाई के दौरान प्रयागराज के आईजी, सीओ जफरगंज समेत कई अन्य पुलिस अफसर हाजिर थे. कोर्ट ने पुलिस अफसरों पर नाराजगी जताई और कहा कि क्यों न मामले को सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए. इस पर सरकारी अधिवक्ता ने एक और मौका देने की मांग की. याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.
अदालत ने सुनवाई के समय आईजी प्रयागराज व पुलिस अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कलावती व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है. कोर्ट ने एसपी फतेहपुर के हलफनामे पर आपत्ति जताई. कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी मामले को सात लाख रुपये में समझौता कराकर रफा-दफा करना चाहते हैं. साथ ही पुलिस का यह भी मानना है कि युवती प्रतिवादी के साथ है.
इसके बावजूद पुलिस उसे ढूढ़ नहीं पा रही है. पुलिस युवती का पता लगाने के लिए गुजरात तक जा चुकी है. अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस अफसरों की अलग-अलग कहानियों पर भी नाराजगी जताई. मामले में याची की ओर से अपने बेटी के गायब होने का आरोप प्रतिवादियों पर लगाया है. उसने कहा है कि पुलिस अधिकारी और एसटीएससी आयोग तक शिकायत करने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. इसलिए उसने मजबूर होकर यह याचिका दाखिल की है.
Source : Manvendra Pratap Singh