Asaram Rape Case: वर्ष 2013 में रेप मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. आखिरकार इस मामले में गांधी नगर कोर्ट की ओर से आसाराम को लेकर सजा का ऐलान कर दिया गया है. मंगलवार 31 जनवरी को गांधी नगर सेशन कोर्ट की आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. हालांकि आसाराम की ओर से सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ हर किसी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं. पहले ही अन्य मामलों में आसाराम बापू उम्र कैद की सजा काट रहा है. वहीं मंगलवार को अदालत ने सूरत की शिष्या के साथ बलात्कार मामले में आसाराम को ताउम्र कैद की सजा सुना दी है.
एक दिन पहले ही गांधी कोर्ट ने आसाराम को अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था. इसके बाद से ही हर किसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार था. बताया जा रहा है कि, इस फैसले के बाद आसाराम के वकीलों ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है. यानी अपने गुनाहों की माफी और सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
Gandhinagar Sessions Court sentenced self-styled godman Asaram to life imprisonment in connection with a decade-old sexual assault case. pic.twitter.com/UgIdHOsuiq
— ANI (@ANI) January 31, 2023
ये है पूरा मामला
मौजूद समय में एक अन्य मामले में राजस्थान के जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ सूरत में एक शिष्या और उसकी बहन के साथ बलात्कार, अननेचुरल 'सेक्स' समेत कई अपराधों का दोषी करार दिया गया है. आसाराम पर सूरत की जिस शिष्या ने केस दर्ज कराया है उसी की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी दुष्कर्म किया है, जिसको लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने नारायण साईं को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
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Gandhinagar, Gujarat | We have requested the court to award life imprisonment and impose a heavy fine on Asaram. We also said that compensation should be given to the victim. The court will deliver the sentence around 3pm today: RC Kodekar, Special public prosecutor pic.twitter.com/TmqG2FWCIv
— ANI (@ANI) January 31, 2023
इन लोगों को कोर्ट ने किया बरी
आसाराम और नारायण साईं के अलावा भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था. हालांकि कोर्ट ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती के अलावा आश्रम के कुछ पदाधिकारियों जैसे ध्रुवबेन, जसवंतीबेन, निर्मला के अलावा मीरा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने कुल 6 लोगों को बरी किया है.
आसाराम ने आरोपों को बताया साजिश
दूसरी तरफ आसाराम ने खुद पर लगे सभी आरोपों को लगातार उसके खिलाफ साजिश बताया है. खास तौर पर जोधपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सूरत से भी उसके खिलाफ आवाज उठी. सूरत की शिष्या ने कोर्ट के सामने बताया कि, 1997 से लेकर 2006 तक अहमदाबाद स्थित आश्रम में उसके साथ किस तरह की दरिंदगी की गई.
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HIGHLIGHTS
- आसाराम के लिए अहम दिन
- सूरत में शिष्या के साथ दुष्कर्म का मामला
- 2013 में दर्ज हुई थी शिकायत, आसाराम दोषी करार