पटियाला हाउस कोर्ट ने बसपा नेता के बेटे आशीष पांडे की रिमांड बढ़ाने से इन्कार कर दिया. कोर्ट ने आशीष पांडेय को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस दौरान पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई. वरिष्ठ वकील हरिहरण आशीष की तरफ से जिरह के लिए पेश हुए. उन्होंने आशीष पांडे की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की तो पुलिस ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की. आशीष पांडे की कोर्ट में पेशी के दौरान उससे पूछा गया कि दिल्ली में कहां रुके थे, किस काम से आए थे, हयात होटल की पार्टी में कौन कौन था, होटल के पोर्च में झगड़े के दौरान कौन कौन था?
जिरह की मुख्य बातें
- सब कुछ रीकवर हो चुका है. दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ था. दूसरी पार्टी को अगर खतरा था तो वो पुलिस को कॉल करता.
- बचाव पक्ष ने कहा, कोर्ट जिस शर्त पर भी जमानत देगी, मंजूर है. आरोपी का कोई रिकॉर्ड नही है। इसलिए रिमांड की ज़रूरत नहीं है.
- पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पासपोर्ट के बारे में जानकारी मिल गई है.
- पुलिस ने कहा कि फरारी के दौरान आरोपी कहां-कहां गया, किसने उसकी मदद की, इस बारे में जांच करना है.
- कोर्ट ने इसपर पुलिस को फटकार लागई और कहा कि आरोपी ने सरेंडर किया है, इसे abscond नही कहा जा सकता
- पांडेय के वकील ने पूछा, क्या जबतक तीनों लड़कियां विदेश से वापस नहीं आ जातीं, तब तक आशीष रिमांड पर रहेगा.
- जज ने पूछा हथियार कहां से इशू हुआ है.
- पुलिस ने बताया कि UP से हुआ है. ऑल इंडिया लाइसेंस था. अम्बेडकर नगर से जारी हुआ था
- पुलिस ने और रिमांड की मांग करते हुए दलील दी कि तीनों लड़कियों और आरोपी के बीच संबंध पता करना है. वित्तीय लेन देन का पता करना है, आर्म्स लाइसेंस को अभी भी वेरीफाई करना है।
- अदालत ने पुलिस रिमांड एप्पलीकेशन ख़ारिज की. अदालत ने पुलिस की दलील को नकारते हुए कहा कि तीनों लड़कियों और आशीष पांडेय के बीच संबंध और वित्तीय लेन देन इस केस का हिस्सा नही है. लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए कस्टडी की ज़रूरत नही है
Source : News Nation Bureau