केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ बुधवार को तीन मामले दर्ज किए। दीक्षित पर कई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को अपने आश्रम में बंधक बनाए जाने का आरोप है।
सीबीआई ने 22 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला अपने हाथ में ले लिया था।
न्यायालय ने सीबीआई को दीक्षित की तलाश करने के आदेश दिए थे, जो उत्तर दिल्ली के रोहिणी व अन्य जगहों में अपने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आश्रम में कथित रूप से महिलाओं और नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोपी है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं।'
और पढ़ें: फर्रुखाबाद समेत कई जगहों पर बाबा के आश्रम पर पुलिस का छापा
एक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सीबीआई ने एक टीम का गठन किया है, जो कथित रूप से दीक्षित पर लगे यौन उत्पीड़न व महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाए जाने की जांच करेगी।
बाबा वीरेंद्र दीक्षित के कारनामे का सच पिछले वर्ष दिसंबर में सामने आया, जब उनके आश्रम से करीब 100 महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। इन सभी को दरवाजे की पीछे बंद रखा गया था।
दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से ही वह लापता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि रोहिणी स्थित आश्रम और इसके सदस्यों पर लगभग 10 एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर 'पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है।'
और पढ़ें: बाबा के आश्रम में कैदियों की तरह बंद थीं लड़कियां, पुलिस ने छुड़ाया
Source : News Nation Bureau