हैदराबाद में बलात्कार मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के प्रोड्यूसर करीम मोरानी को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। निर्माता करीम मुरानी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
बता दें मोरानी पर दिल्ली निवासी एक 25 वर्षीय लड़की ने एक्टिंग का लालच देकर बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि करीम मोरानी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी थी।
पुलिस ने मोरानी को जनवरी में रेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने निर्माता को बलात्कार, गलत तरीके से बंदी बनाने, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार करिया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोरानी की हैदराबाद हाईकोर्ट के जमानत याचिका को रद्द करने के फैसले वाली याचिका के खिलाफ दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने सिंतबर 5 को मोरानी की जमानत याचिका को रद्द किया था।
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Source : News Nation Bureau