Crime News: आपने गली-मोहल्ले या नुक्कड़ पर खड़े लड़कों को वहां से गुजरने वाली लड़कियों पर फब्तियां कसते देखा होगा. ये आवार लड़के आती-जाती लड़कियों को छम्मक-छल्लो, आइटम या बम जैसे भद्दे कमेंट करते हैं. हालांकि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते. लेकिन अब ऐसे गली के रोमियों से निपटने के लिए पुलिस ने कानून को और सख्त कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अब महिलाओं को छम्मक-छल्लो या आइटम कहने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
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एनसीआईबी ने अपने ट्वीट में शेयर की जानकारी
नेशनल क्राइम इन्वेस्टगेशन ब्यूरो यानी एनसीआईबी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की है. एनसीआईबी ने अपने ट्वीट में बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो। तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/ आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है।
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जानें क्या है धारा 509
दरअसल, भारतीय दण्ड संहिता यानी आईपीसी की धारा 509 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की शील या लज्जा भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दोषी को तीन साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. हालांकि अधिकांश लोगों को अभी नेशनल क्राइम इन्वेस्टगेशन ब्यूरो की ताजा जानकारी का अपडेट नहीं है. ऐसे में अगर कोई जाने अंजाने में महिलाओं को लेकर आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और पीड़िता उसकी शिकायत कर देती है तो उसका जेल जाना लगभग तय माना जाएगा.
Source : News Nation Bureau