दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक व्यक्ति को बिजली चुराकर 700 लोगों को बेचने के जुर्म में अदालत ने दो साल की साधारण कैद और 57 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बीएसईएस ने एक बयान जारी करके कहा कि द्वारका और कड़कड़डूमा की विशेष अदालतों ने नांगलोई (पश्चिम दिल्ली) और सीलमपुर (पूर्वी दिल्ली) के एक-एक व्यक्ति को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के जुर्म में सजा सुनाई है।
द्वारका की विशेष अदालत ने ओमप्रकाश को नांगलोई के बक्करवाला में बिजली चुराकर 700 लोगों को आपूर्ति करने के जुर्म में दो साल जेल और 57 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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कड़कड़डूमा की विशेष अदालत ने शिव मंगल को सीलमपुर क्षेत्र में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 30 किलोवॉट से अधिक बिजली चोरी का दोषी पाया।
बीएसईएस के प्रवक्ता ने इस मामले में बताया, 'बीएसईएस के जांच दल ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 1.24 लाख रुपये की बिजली चोरी का पता लगाया। आरोपी ने इसका भुगतान नहीं किया।'
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इस साल की शुरुआत में भी अदालत ने बिजली चोरी के जुर्म में तीन लोगों को जेल भेजा था और उन पर कुल मिलाकर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
राजधानी में बिजली चोरों के बुंलद हौसलों का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इनके हमले में जुलाई में बीएसईएस के एक युवा इंजीनियर की जान चली गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
Source : IANS