दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने टीवी सीरियल होस्ट सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू की हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में सुहैब को 16 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने सुहैब को 10 लाख रुपये पीड़िता के परिजनों को मुआवजा और 2 लाख रुपये हर्जाना भरने का आदेश भी दिया है।
बता दें कि सुहैब की पत्नी की हत्या सन 2000 में हुई थी। इस दौरान उन्हें कैंची से गहरा जख्म दिया गया था। बताया जाता है कि दोनों की शादी एक-दूसरे की मर्जी से हुई थी।
सुहैब पर पत्नी अंजू के घरवालों ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। परिजनों ने ही शिकायत में सुहैब पर हत्या का आरोप लगाया था।
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सुहैब इलियासी 90 के दशक के उन चर्चित चेहरों में से एक है जो कि टीवी पर छाए रहे हैं। सुहैब को क्राइम बेस्ड रिएलिटी शो की शुरूआत करने वाले के तौर पर जाना जाता है। एक प्राइवेट टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले अपने इस शो में इलियासी अपराध और अपराधियों को टीवी पर सीरियल में दिखाते थे।
सुहैब दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ाई की है। वो टीवी क्राइम शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' को होस्ट कर चुके हैं।
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HIGHLIGHTS
- कड़कड़डूमा कोर्ट ने होस्ट सुहैब इलियासी को अउम्रकैद की सजा सुनाई
- कैंची घोंपकर की थी पत्नी की हत्या, परिजनों ने लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप
Source : News Nation Bureau