Delhi Rape: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी लिव-इन-पार्टनर की नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने पुलिस में मामले की शिकायत की. बुराड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 506 और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की. फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है.
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दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी निवासी 29 वर्षीय अंकित यादव के खिलाफ बुराड़ी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 506 और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया था कि वह आरोपी अनुबंध पर बस चालक अंकित के साथ आठ साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में थी. आरोप है कि 23 जुलाई को जब महिला अस्पताल में थी तो घर पर उसके 14 साल की बेटी अकेली थी. आरोप लगाया गया है कि उसकी गैर-मौजूदगी में अंकित ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है.
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पुलिस का कहना है कि पीड़िता की मेडिकल जांच और काउंसलिंग की गई है. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि महिला की पहली शादी आठ साल पहले हुई थी, उसके तीन बच्चे हैं.
Source : News Nation Bureau