पटियाला हाउस कोर्ट में जुबेर की जमानत अर्जी पर सुनवाई, नई धाराएं जोड़ीं

फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें खत्म होने की नाम नहीं ले रही हैं. उन्हें दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. यहां पर उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई.

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Mohit Saxena
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Mohammad Zubair

mohammed zubair ( Photo Credit : social media)

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फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें खत्म होने की नाम नहीं ले रही हैं. उन्हें दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. यहां पर उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई. पुलिस ने जुबैर को 14 दिन न्यायिक हिरासत में  भेजने की मांग की है. इसके साथ पुलिस ने उन पर दर्ज एफआईआर में आईपीसी की अन्य धाराएं भी जोड़ी हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा अभी इस मामले में जांच चल रही है. दिल्ली पुलिस के द्वारा इसमें 35 एफसीआरए की धारा भी जोड़ी गई है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, यदि आप विदेश के किसी व्यक्ति से कुछ दान आदि स्वीकार करते हैं तो यह एक उल्लंघन है. 

सीडीआर विश्लेषण के अनुसार, इसने पाकिस्तान, सीरिया आदि से रेजर गेटवे के माध्यम से फंड स्वीकार किया है. इन सभी चीजों की आगे की जांच की आवश्यकता है. दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस जुबेर की दोबारा कस्टडी भी ले सकती है और कस्टडी के लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन भी दाखिल कर सकती है.

जुबेर की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि दिल्ली पुलिस कि यह सारी कहानी मनगढ़ंत है यह पूरी कहानी साल 2018 की है और वह भी एक पुराने ट्वीट का मामला है और दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर कहीं और जा रही है.

ग्रोवर: क्या मोबाइल फोन या सिम कार्ड बदलना अपराध है? 

क्या मेरे फोन को रिफॉर्मेट करना अपराध है? या फिर चालाक होना गुनाह है. इनमें से कोई भी दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है. यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चालाक आदमी पर इस तरह आरोप नही लगा सकते है

Source : Avneesh Chaudhary

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