दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 50 हजार रुपये के दो बांड पर वेव ग्रुप के एमडी मनप्रीत सिंह उर्फ मोंटी चड्ढा को जमानत दे दी है. मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. इससे पहले शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में मोंटी चड्ढा के वकील ने निजी कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट से 2 दिन का समय मांग था. जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी.
जानकारी के मुताबिक मोंटी चड्ढा को रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में 13 जून को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद कोर्ट मने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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बता दें कि मोंटी चड्ढा पर आरोप है कि पहले उसने कई निर्माण कंपनियां खोलीं और लोगों से बड़ी रकम लेकर कुछ ही महीनों में फ्लैट देने का वादा किया था. बाद में वादे के मुताबिक लोगों को फ्लैट नहीं दिए गए और न ही पैसे वापस किए गए. इसे लेकर लोगों ने कई बार धरना-प्रदर्शन भी किए थे.
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गौरतलब है कि कि मोंटी चड्ढा के पिता और शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा की साल 2012 में संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनके साथ उनके भाई हरदीप को भी मार दिया गया था. पिता की मौत के बाद से मोंटी ही शराब से लेकर रियल एस्टेट का कारोबार संभाल रहा है.