फिलहाल टल गया Easy Visa Education मामला, हाईकोर्ट ने आगे की जांच के दिये आदेश

Delhi High Court: Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd मामले में अभी चंडीगढ़ के अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा की मुश्किलें टली नहीं है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : सोशल मीडिया)

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Delhi High Court: Easy Visa Education Consultants Pvt. Ltd मामले में अभी चंडीगढ़ के अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा की मुश्किलें टली नहीं है. बलात्कार और ब्लैकमेंलिंग  के मामले में हाईकोर्ट ने आगे की जांच के आदेश दिए हैं.  आपको बता दें कि यह फैसला एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत एफआईआर नंबर 726/2021 को रद्द करने की मांग की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2021 में Easy Visa Education Consultants के ऑफिस में उनसे बलात्कार किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया. जिसकी जांच कोर्ट में लंबित थी. 

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ये था मामला
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2021 में Easy Visa Education Consultants के ऑफिस में उनसे बलात्कार किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने बताया कि वे अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए कंसल्टेंसी की मदद लेने आई थीं। वहां स्वाति कक्कड़ ने उन्हें कनाडा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिलाने का आश्वासन दिया और जूस का गिलास दिया। जूस पीने के बाद शिकायतकर्ता बेहोश हो गईं और होश आने पर उन्होंने खुद को निर्वस्त्र पाया, जबकि अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा वहां मौजूद थे। उन्होंने इस घटना की रिकॉर्डिंग की और वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी।

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साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला 
अदालत को बताया गया कि Stellar Cyber Analytics Pvt. Ltd. को एक नोटिस जारी किया गया था ताकि DDR हार्ड डिस्क और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र और विशेषज्ञ राय प्राप्त की जा सके। इन सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है और परीक्षण के लिए रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है, जिसके परिणाम अभी भी लंबित हैं। यही नहीं अदालत ने FSL रिपोर्ट की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और FSL रोहिणी के निदेशक को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इसे एक सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए.

HIGHLIGHTS

  • अमित कक्कड़ और शिवांग शर्मा पर लगे बलात्कार का मामला
  • अदालत ने FSL रिपोर्ट की महत्वपूर्णता पर दिया जोर

Source : News Nation Bureau

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