कांग्रेस की पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों की साजिश रचने की आरोपी इशरत जहां की जमानत रद्द करने की अपील पर हाई कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने इशरत जहां को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की अपील की है, जिसे आज हाइकोर्ट ने डिवीजन बेंच के पास भेज दिया है। अपनी अपील के पक्ष में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के जहूर वटाली पर फैसले को कोट करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते जहूर फैसले के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इशरत जहां दंगों की साजिश के चलते दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी, जो साजिश के तहत दिल्ली में कई जगह सीएए विरोधी प्रदर्शन सड़क पर कर रहे थे। पुलिस का कहना है की प्रदर्शन के दौरान इशरत जहां ने भीड़ को उकसाते हुए कहा था कि हम चाहें मर जाएं, लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे, पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, हम आजादी लेकर रहेंगे। इसके पीछे का मकसद दंगे की साजिश को अंजाम देना था। इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है।
14 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत दी थी। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी 2020 को इशरत के नेतृत्व में जगतपुरी थाने के खुरेजी इलाके में न केवल दंगा और पुलिस हमला हुआ था।
Source : Avneesh Chaudhary