पंजाब के संगरुर जिले में एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी स्कूल बस के कंडक्टर को सोमवार को मरने तक उम्रकैद की सजा सुनाई. पीड़िता के वकील एन एस धालीवाल ने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश बी एस संधु ने आरोपी कमल कुमार को सजा सुनाई. अदालत ने आठ नवंबर को IPC की धारा 376(बलात्कार)और पॉक्सो अधिनियम (Pocso act) के तहत कुमार को बलात्कार का दोषी ठहराया था.
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इसी वर्ष मई में एक निजी स्कूल में चल रही अभिभावक-शिक्षक बैठक(पीटीएम) के दौरान कुमार ने बच्ची को बाथरूम में ले जाकर उसका बलात्कार किया था. यह मामला तब सामने आया जब बच्ची ने अपने माता-पिता से पेट दर्द की शिकायत की.
बता दें देश में महिलाओं ही नहीं बल्कि बच्चे भी महफूज नहीं है. अभी हाल ही में राजस्थान के टोंक में भी एक साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या कर के हैवानों ने उसके शव को झाड़िययों में फेंक दिया था.
वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी. रतलाम में स्कूल वैन में चार साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की गई थी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) और धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया था.
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NCRB के मुताबिक, साल 2017 में बच्चों से बलात्कार (Child Rape) के कुल 17,557 मामलों में से 10,000 यानि करीब 57% से ज्यादा में प्रीवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट यानि POCSO की प्रासंगिक धाराओं में केस नहीं दर्ज किया गया था. इसके अलावा पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज 1,01,326 मामलों में सिर्फ 11 हज़ार केसों का ही निपटारा हो पाया है. 90205 मामले अभी भी लंबित हैं.
(इनपुट भाषा से )