मुंबई सत्र अदालत (Mumbai Sessions court ) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) की अग्रिम जमानत (anticipatory bail application ) पर अब दो अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी. हालांकि यह फैसला आज यानी शुक्रवार को ही सुनाया जाना था, लेकिन समय की कमी के कारण अदालत ने याचिका पर अपने आदेश को स्थगित कर दिया. आपको बता दें कि कोर्ट राज कुंद्र से जुड़े 2020 के महाराष्ट्र साइबर विभाग (Maharashtra Cyber department case of 2020) मामले में अपना फैसला देगी.राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी. राज कुंद्रा की मुश्किलें आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं. जिस वजह से वो लगातार कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी दे रहे हैं.
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एडल्ट फिल्म मामले में फंसे राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. राज कुंद्रा फिलहाल 14 दिन की रिमांड में हैं, लेकिन उनको जेल में एक-एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है. यही वजह है कि वह अपने वकील के माध्यम से लगातार कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रहे हैं. आपको बता दें कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अदालत ने 27 जुलाई को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अब कोर्ट 2 अगस्त को इस पर अपना फैसला सुनाएगी. मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को कुंद्रा को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अश्लील कंटेंट बनाने और वितरित करने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसे 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया और अब उन्हें 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
Mumbai Sessions court will pronounce its order in the anticipatory bail application of Raj Kundra in the Maharashtra Cyber department case of 2020.
The order will be pronounced on 2nd August. The court adjourned the order due to a paucity of time today. pic.twitter.com/a2mWBnwUxJ
— ANI (@ANI) July 30, 2021
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पुलिस ने पिछले शुक्रवार को जुहू में कुंद्रा के घर पर छापा भी मारा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया, साथ ही अन्य को भी तलब किया, जिनके नाम पहले फरवरी में सामने आए अश्लील साहित्य मामले में और बाद में अंतरराष्ट्रीय एंगल में सामने आए थे. मुंबई पुलिस ने अन्य पीड़ितों से अपील की है कि वे आगे आएं और उनके खिलाफ किए गए अवैध कृत्यों के बारे में जानकारी दें और कहा कि उन्होंने पहले ही दो पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज कर लिए हैं. कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.
Source : News Nation Bureau