Nithari Case: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सबसे बड़ी अपडेट मिली है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया है. इलाहबाद कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा के निर्णय को पलट दिया. कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि दोनों ही आरोपियों को फांसी नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही उच्च अदालत ने इस मामले को लेकर दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है.
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इस बीच निठारी कांड से जुड़े मुख्य गवाह सतीश चंद मिश्रा ने कई राज खोले हैं. उन्होंने हत्या से जुड़े कई अहम जानकारियां सामने रखी हैं. उन्होंने खुलासा किया कि घर के अंदर से महिलाओं और बच्चियों के कपड़े मिले थे. इसके साथ अंग काटने वाले ब्लेड भी बरामद किए गए थे. सतीश चंद मिश्रा ने बताया कि पंढेर ने मानव अंग तस्करी की बात काबुली थी. उन्होंने बताया था कि पंढेर महिलाओं और बच्चियों का रेप भी करता था. CBI कोर्ट में करीब 20 परिवारों की गवाही हुई थी. मामले से जुड़े सभी सबूत पेश किये गए थे.
14 अर्जियों पर अपना निर्णय सोमवार को सुनाया
आपको बता दें कि कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की 14 अर्जियों पर अपना निर्णय सोमवार को सुनाया है. इसके तहत कोली को कुल 12 केस में दोषी ठहराया गया था. इससे उसे बरी कर दिया गया. वहीं मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में सजा मिली थी. इस दौरान सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोनों ही दोषियों को बरी कर दिया. उनकी फांसी की सजा को रद्द कर दिया है.
Source : News Nation Bureau