पंचकूला हिंसा मामला: सबूत के अभाव में सभी आरोपी बरी

पंचकूला की सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने 25 अगस्त को हुए दंगों में दर्ज एफआईआर नंबर 362 में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
पंचकूला हिंसा मामला: सबूत के अभाव में सभी आरोपी बरी

पंचकूला हिंसा में सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी (फाइल फोटो)

Advertisment

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद इलाक़े में भड़की हिंसा को लेकर सभी आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया है।

पंचकूला की सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने 25 अगस्त को हुए दंगों में दर्ज एफआईआर नंबर 362 में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।

कोर्ट के इस फ़ैसले को एसआईटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

गौरतलब है कि एसआईटी ने इस मामले में ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसेम ओर राम किशन को आरोपी बनाया था लेकिन अब तक उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। जिसके बाद सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।

इन सभी लोगों पर दंगे करना, आगजनी करना मारपीट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 148,149,186,188,436 के तहत मामला दर्ज था।

और पढ़ें- एनआरसी पर बोले गृहमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर हो रहा काम

Source : News Nation Bureau

sit Ram Rahim sexual abuse case Dera Sacha Sauda Panchkula Violence Case accused acquitted
Advertisment
Advertisment
Advertisment