Advertisment

प्रद्युम्न मर्डर: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र को दिया झटका, जल्द फैसला न देने की याचिका खारिज

गुरूग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए छात्र प्रद्युम्न के मर्डर केस के मामले मे जुवेनाइल जस्टिव बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को झटका दिया है।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
प्रद्युम्न मर्डर: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र को दिया झटका, जल्द फैसला न देने की याचिका खारिज

पुलिस की गिरफ्त में नाबालिग आरोपी (फाइल)

Advertisment

गुरूग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए छात्र प्रद्युम्न के मर्डर केस के मामले मे जुवेनाइल जस्टिव बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को झटका दिया है।

आरोपी जुवेनाइल की तरफ से याचिका लगाई गयी थी कि बोर्ड उसे बालिग की तरह केस चलाने वाले याचिका पर जल्द फैसला न दे। जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया है।

दरअसल प्रद्युमन के पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका लगाई थी कि आरोपी को बालिग मान कर केस की सुनवाई की जाए।

इसी याचिका को लेकर नाबालिग आरोपी की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो याचिका प्रद्युमन के पिता ने लगाई है उस पर बोर्ड जल्द फैसला ना दे, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया।

और पढ़ें: प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो परिवार की बेल पर SC में सुनवाई आज, पिता ने लगाई थी अर्जी

मामले में एक याचिका सीबीआई की तरफ से भी लगाई गई थी, इस याचिका में सीबीआई ने आरोपी के फिंगरप्रिंट लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर अनुमति देते हुए बोर्ड ने कहा सीबीआई आरोपी जुविनाइल का फिंगर प्रिंट ले सकती है।

19 तारीख को सीबीआई जुवेनाइल होम में जाकर फिंगरप्रिंट ले सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिंगरप्रिंट लेते वक्त जुवेनाइल की फैमिली भी साथ मे रहेगी।

नाबालिग आरोपी ने जो जमानत याचिका लगाई थी उस पर शुक्रवार को होगी सुनवाई।

बता दें कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न नाम के बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। छात्र का शव स्कूल के वॉशरूम में पड़ा मिला था।

और पढ़ें: SC ने खारिज की पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की पिता वरूण ठाकुर की याचिका

Source : News Nation Bureau

cbi Juvenile Justice Board Minor Minor Accused Juvenile Board cancel plea CBI permission fingerprints
Advertisment
Advertisment
Advertisment