गुरूग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए छात्र प्रद्युम्न के मर्डर केस के मामले मे जुवेनाइल जस्टिव बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को झटका दिया है।
आरोपी जुवेनाइल की तरफ से याचिका लगाई गयी थी कि बोर्ड उसे बालिग की तरह केस चलाने वाले याचिका पर जल्द फैसला न दे। जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया है।
दरअसल प्रद्युमन के पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका लगाई थी कि आरोपी को बालिग मान कर केस की सुनवाई की जाए।
इसी याचिका को लेकर नाबालिग आरोपी की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो याचिका प्रद्युमन के पिता ने लगाई है उस पर बोर्ड जल्द फैसला ना दे, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया।
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मामले में एक याचिका सीबीआई की तरफ से भी लगाई गई थी, इस याचिका में सीबीआई ने आरोपी के फिंगरप्रिंट लेने की इजाजत मांगी थी। इस पर अनुमति देते हुए बोर्ड ने कहा सीबीआई आरोपी जुविनाइल का फिंगर प्रिंट ले सकती है।
19 तारीख को सीबीआई जुवेनाइल होम में जाकर फिंगरप्रिंट ले सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिंगरप्रिंट लेते वक्त जुवेनाइल की फैमिली भी साथ मे रहेगी।
नाबालिग आरोपी ने जो जमानत याचिका लगाई थी उस पर शुक्रवार को होगी सुनवाई।
बता दें कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न नाम के बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। छात्र का शव स्कूल के वॉशरूम में पड़ा मिला था।
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Source : News Nation Bureau