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सोशल मीडिया पर पीड़िता ने डाली 'अच्छे मूड' वाली फोटो, रेप आरोपी को मिली बेल

कोर्ट ने एक युवक को रेप केस में इसलिए जमानत दे दी क्योंकि रेप के बाद महिला ने फेसबुक पर 'अच्छे मूड' की फोटो डाली थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि रेप का केस झूठा है।

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Narendra Hazari
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सोशल मीडिया पर पीड़िता ने डाली 'अच्छे मूड' वाली फोटो, रेप आरोपी को मिली बेल

फेसबुक (प्रतीकात्मक)

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रेप की शिकार एक पीड़िता के लिए सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ फोटो डालना महंगा पड़ गया। इस महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया अपने पति के साथ कुछ  तस्वीरें डाली थी। 

बाद में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला के 'अच्छे मूड' के फोटो और अन्य दलीलों को देखते हुए फिलहाल आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में महिला के घटना के कुछ दिन बाद फेसबुक पर शेयर की हुई फोटोज पेश की थी और आरोपी का बचाव किया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट के सामने एक दलील दी कि महिला के अनुसार उसके साथ 23 मई को रेप किया गया है। रेप के बाद महिलाओं और लड़कियों में वारदात के बाद रेप ट्रॉमा सिंड्रोम के लक्षण नजर आते हैं। लेकिन, महिला ने फेसबुक पर 4 से 7 जून के बीच जो तस्वीरें शेयर की हैं वह उसके अच्छे मूड की हैं।

इस सिंड्रोम से महिलाओं में निराशा भर जाती है। लेकिन, इस मामले में रेप के बाद ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। दलीली को साबित करने सबूत के तौर पर वकील ने कोर्ट के सामने महिला के फेसबुक अकाउंट के 4 से 7 जून के बीच के फोटो पेश की गईं। इन तस्वीरों में वह पति के साथ 'खुश' नजर आ रही है।

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आरोपी के वकील बृजेश गुप्ता ने कोर्ट में दावा किया कि रेप का केस झूठा है, क्योंकि महिला और उनके क्लाइंट के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। वकील ने कहा कि महिला आरोपी पर दवाब बना रही है। वकील ने बताया कि इसके पहले भी महिला उसपर रेप केस दर्ज करा चुकी है। ऐसे में उसके आरोप भरोसे के लायक नहीं है।

स्पेशल जज प्रवीण कुमार ने माना कि महिला ने जो फोटोज फेसबुक पर डाले हैं उनमें रेप ट्रॉमा सिन्ड्रोम के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि महिला और आरोपी युवक के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है साथ ही रेप के बाद एफआईआर कराने में भी देरी की गई।

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कोर्ट ने फिलहाल आरोपी को इन सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि जो कुछ भी यहां हुआ है वह इस ऑर्डर के बाद ट्रायल में असर नहीं डालेगा।

महिला ने एफआईआर में लिखवाया है कि वह 23 मई को सुबह करीब 6 बजे आरोपी से आनंद विहार में मिली थी। यहां से वे दोनों गाजियाबाद में वैशाली स्थित एक होटल में रुके। यहां पर जान से मारने की धमकी देकर युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान महिला को दिक्कत होने पर उसे इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल भी ले गया।

Source : News Nation Bureau

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