एक महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टेलीविजन अभिनेता व गायक करण ओबेरॉय को एक महीने बाद जमानत दे दी. उनके वकील दिनेश तिवारी ने कहा कि न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेर ने ओबेरॉय को 50,000 रुपये जमा करने पर जमानत दी. 4 मई को दर्ज प्राथमिकी में 34 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया था कि ओबेरॉय ने शादी करने के बहाने 2017 में उसके साथ दुष्कर्म किया था.
साथ ही उसने यह भी कहा कि करण ने दुष्कर्म को फिल्माया और फिर वीडियो को वायरल करने की धमकी के तहत उससे पैसे लिए. पुलिस ने 6 मई को ओबेरॉय को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसकी जमानत याचिका सत्र अदालत के पास लंबित थी. जमानत याचिका में तिवारी ने दलील दी कि प्राथमिकी झूठी है, उनके मुवक्किल (ओबेरॉय) ने कभी भी पीड़ित से शादी करने का वादा नहीं किया. वहीं पीड़िता ने करण को जमानत नहीं मिले इसके लिए दूसरी प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.
HIGHLIGHTS
- पीड़िता ने करण ओबेरॉय पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप
- 6 मई को पुलिस ने करण ओबेरॉय को हिरासत में लिया
- पीड़िता ने दूसरी एफआई आर भी दर्ज करवाई थी
Source : IANS