उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. वह शख्स मुबारकपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक मां का दुष्कर्म करने के बाद चार महीने की बच्ची सहित परिवार के तीन सदस्यों की हत्या करने का दोषी पाया गया है. यह घटना 17 महीने पहले हुई थी और मारे गए दो अन्य लोग बच्ची की 30 वर्षीय मां और 35 वर्षीय पिता थे. पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने तीनों हत्याओं और एक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद नजीरुद्दीन को सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उसके द्वारा की गई हत्याएं अपराध की 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में आती हैं. न्यायाधीश ने नजीरुद्दीन पर 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें कहा गया कि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा. इस मामले को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत सुना क्योंकि नजीरुद्दीन द्वारा किए गए अपराध में एक नाबालिग बच्ची की हत्या भी शामिल थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और प्रॉसीक्यूशन टीम के सदस्यों के लिए एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की है.
पति से झगड़े के बाद महिला ने 8 की बेटी की हत्या...फिर उठाया ये कदम
अपने पति के साथ मारपीट के बाद बिहार के कटिहार जिले में एक महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और आत्महत्या करने की कोशिश की. मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के एसएचओ रणजीत कुमार ने कहा, महिला की पहचान जखीरा खातून के रूप में हुई है, उसे शक था कि उसके पति मोहम्मद सैफुल के बीच एक अतिरिक्त-वैवाहिक संबंध है और शुक्रवार को उनका इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था. खातून ने अपनी और अपनी 8 साल की बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया. उसने गुस्से में अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
कुमार ने आगे कहा, पति ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन जब वह आधे घंटे के बाद बाहर नहीं आयी, तो उसने पास में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया. उन्होंने खिड़की से कमरे में देखा तो लड़की फर्श पर पड़ी दिखी, जबकि खातून बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी. वे दरवाजा तोड़कर दोनों को अस्पताल ले गए. खातून और सैफुल की 8 वर्षीय बेटी को मृत घोषित कर दिया गया.
Source : News Nation Bureau