उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों (Assistant Teachers) की भर्ती के लिए पास प्रतिशत में बढ़ोतरी कर दिया गया है। प्रशासन की और से जारी नोटिस में कहा गया है कि 27 मई को आयोजित लिखित परिक्षा में अभ्यार्थियों को पास होने के लिए 45 फीसदी यानी 67 अंक और अनुसूचित जाति/जनजाति (SA/ST) के अभ्यार्थियों को 40 प्रतिशत यानी 60 अंक लाना जरूरी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षकों की लिखित परीक्षा (Written Exam) में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशत में फिर बदलाव करते हुए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है।
बता दें कि लिखित परीक्षा का परिणाम इन नए निर्दशों के अनुसार बनाया जा रहा है।
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गौरतलब है कि योगी सरकार ने इम्तिहान के चंद दिन पहले शिक्षामित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को राहत देते हुए सामान्य व पिछड़ा वर्ग को 33 फीसद और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 30 फीसद अंक पाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया था। परीक्षा से कुछ दिन पहले 21 मई को हुए इस बदलाव को हाईकोर्ट ने नहीं माना, ऐसे में उत्तीर्ण प्रतिशत अंकों की पुरानी व्यवस्था फिर बहाल हो गई है।
अभ्यार्थियों ने लिखित परिक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत अंक बदलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका पक्ष था कि परिक्षा से 5 दिन पहले नियमों में ये बदलाव करना गलत है। साथ ही कहना था कि आवेदन के बाद यह बदलाव करना गलत है।
हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को जारी आदेश में 21 मई के शासनादेश को खारिज कर दिया। साथ ही सरकार से इस संबंध में हलफनामा देने को कहा।
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परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने बताया कि शासन का आदेश मिलते ही तय अंकों के अनुरूप रिजल्ट बन रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच भी कराई गई है। एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है।
Source : News Nation Bureau