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Knowledge: चुनाव के बाद PM बनने का क्या है प्रोसेस? जानें नई सरकार बनाने तक के सभी नियम और कानून

भारत के संविधान में नए पीएम बनने और नई सरकार बनाने के क्या नियम हैं, इसे लेकर भारत में संविधान क्या बाते कही गई है. इसकी पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी. 

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Priya Gupta
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New Govt Formation ( Photo Credit : Social Media)

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Formation New Govt: लोकसभा चुनाव के समापन के बाद नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं. एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बाद देश के पीएम बनेंगे. ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई तीसरी बार पीएम बना हो. तात्कालिक पीएम इन्दिरा गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमन्त्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनैतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं. हम सब जानते हैं कि देश की सरकार नियम और कानून से चलती है, और ये नियम और कानून भारत के संविधान में निहित है. 

चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार का गठन होगा. इससे पहले पद पर मौजूद पीएम मोदी ने इस्तीफा दे दिया है. नई सरकार बनने तक देश का कार्यभार राष्ट्रपति संभालेंगे. भारत के संविधान में नए पीएम बनने और नई सरकार बनाने के क्या नियम हैं, इसे लेकर भारत में संविधान क्या बाते कही गई है. इसकी पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी. 

नई सरकार बनने से पहले राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है. इसके बाद जिस पार्टी के पास बहुमत है उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देते हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77,  में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद् की पूरी जानकारी दी गई है. अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रीपरिषद् होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे. राष्ट्रपति मंत्री परिषद् की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्यकारी होते हैं. 

अनुच्छेद 75 के अनुसार, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के न्योता देते हैं. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रीपरिषद् की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. यानी अलग-अलग मंत्रालय किसके पास होगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक-दूसरे की सलाह पर करते है.  मंत्रिपरिषद् बनने के बाद सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है. 

पीएम बनने की योग्यता

पीएम बनने की योग्यता, न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम तय नहीं की गई है.  भारत का नागरिक हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, यदि कोई व्यक्ति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी राष्ट्रपति उसे पीएम पद पर नियुक्त कर सकते हैं. परंतु 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी.  

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Source : News Nation Bureau

PM modi formation of new government in up nda won
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