दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है.अब तक30 कोचिंग पर कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही अन्य राज्यों ने भी अपनी यहां के कोचिंगों का जायजा लेना शुरू कर दिया है. अब राज्य सरकार कोचिंग के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है. दिल्ली सरकार शहर में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी. कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा सरकार कानून बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों और विभिन्न कोचिंग हब के छात्रों की एक समिति का गठन करेगी.
30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं
उन्होंने कहा, "कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, शुल्क विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे.इसके लिए जनता के सुझाव भी मांगे जाएंगे.आतिशी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कानूनों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट का उपयोग करने वाले कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की है. उन्होंने कहा, "राजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार में 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, जबकि 200 अन्य कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं.
आज रात को हो सकती बड़ी घोषणा
उन्होंने कहा कि ओल्ड राजिंदर नगर की घटना की मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट अगले छह दिनों में सौंप दी जाएगी. उन्होंने कहा, "यदि कोई अधिकारी इस घटना में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अवैध भवन निर्माण के कारण ही ओल्ड राजेंद्र नगर में यह त्रासदी हुई. इसके अलावा आतिशी ने ट्वीट कर बताया है कि आज रात 10 बजे कोचिंग से जुड़ी कुछ घोषणाए कर सकती है.
ये भी पढ़ें-दिल्ली कोचिंग हादसा: कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारीज की, जानें इन सभी पर क्या है आरोप