Delhi Schools Safety Guidelines: दिल्ली में UPSC कोचिंग के हादसे के बाद प्रशासन व्यवस्था ने आंखें खोली है. दिल्ली सहित कई राज्यों में भी कोचिंग और कई शिक्षण की जायजा लिया जा रहा है.अब दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है.बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह की लापरवाही ने हो इसलिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि सभी स्कूलों को बेसमेंट में केवल वही एक्टिविटी करने की इजाजत मिलेगी, जिनकी उन्हें अनुमति प्रदान की गई है.
यानी जिस काम के लिए अनुमति मिली है केवल वही काम करना होगा किसी अन्य काम को नहीं करना है. इस गाइडलाइन में भी ये भी कहा गया है कि स्कूल बिल्डिंग के सभी गेट काम करते होने चाहिए . कोई भी गेट खराब नहीं होना चाहिए, सभी रास्तों को स्कूल निकासी योजना (Evacuation plan) में ठीक से चिन्हित किया गया हो. साथ ही स्कूल के सभी एंट्री, एक्जिट और बेसमेंट तक में केवल वही एक्टिविटी करने की इजाजच मिलेगी जिनकी उन्हें इजाजत दी गई है.
स्कूलों के लिए दिशानिर्देश
सभी स्कूलों के कॉरिडोर और सीढ़ियों को समय-समय पर चेक करना होगा. अगर पानी जमा हो रहा है तो जरूरी इंतजाम करना चाहिए.स्कूल में जल भराव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए.
- स्कूल के सभी कॉरिडोर में आने-जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. रास्ता आसान और सुगम हो.
- स्कूल बिल्डिंग के सभी गेट काम करते होने चाहिए यानि की कोई गेट खराब नहीं होना चाहिए.
- स्कूल के सभी एंट्री और एक्जिट गेट खोल दिए जाएंगे.
- स्कूलों में सभी बिजली के तारों को समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए.
- दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित करना जरूरी है.
- सभी स्कूलों में फायर सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम होने चाहिए.
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