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NEET 2024: दोबारा एग्जाम देंगे ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स, NTA ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

Neet Exam 2024 Today: इस मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है. SC में सुनवाई के वक्त NTA ने जानकारी दी कि वे उन 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर देंगे. केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी.

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Mohit Saxena
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Supreme Court

NEET 2024( Photo Credit : social media)

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NEET 2024:  सुप्रीम कोर्ट से NEET स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है. गुरुवार 13 जून को शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA ने मानी है. वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स एग्जाम में हिस्सा लेंगे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. NTA ने कहा 23 जून को दोबारा एग्जाम कराई जाएगी. इसमें 1563 स्टूडेंट्स शामिल होंगे. इसके बाद इनकी काउंसलिंग की जाएगी.  NTA ने कहा की तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नही है. एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगाने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काउंसलिंग जारी रहने वाली. इसे हम रोकेंगे नहीं. अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है.

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2018 के फैसले के खिलाफ जा सकता है

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. NTA की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा  रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आप कहते हैं कि उनके पास उपस्थित न होने और स्कोरकार्ड रद्द करने का विकल्प है तो कुछ विसंगति है. जो लोग उपस्थित नहीं होंगे, उनके पास प्रतिपूरक अंक के बिना उनके मूल अंक होंगे. मगर 1563 को पुनः परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा. आपको खंड को फिर से तैयार करने की जरूरत है. यह फैसला CAT मामले में SC के 2018 के फैसले के खिलाफ जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे प्रतिपूरक अंक खत्म नहीं कर रहे है. आप 1563 अभ्यर्थियो के अंतर्गत भी नहीं आते. आप बस एक कोचिंग सेंटर (फिजिक्सवाला) का प्रतिनिधित्व करते हैं.

तीन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी

आपकों बता दें कि NEET रिजल्ट के बाद देश भर में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में अंसतोष का माहौल देखा जा रहा था. नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ तीन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी. इन याचिकाओं में फिजिक्स वाला के फॉउंडर अलख पांडेय की याचिका पर सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले पर सुनवाई की. अलख पांडे के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की गई. 

Source : News Nation Bureau

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