विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करने वाला है. NEET-UG 2024 को 5 मई को आयोजित किया गया था. सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 18 जुलाई की वाद सूची के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका भी शामिल है..
मालूम हो कि, NTA द्वारा दायर याचिका में NEET-UG विवाद पर देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है, ताकि मुकदमों की बहुलता को रोका जा सके.
18 जुलाई तक के लिए याचिकाओं को कर दिया था स्थगित
गौरतलब है कि, सर्वोच्च अदालत ने बीते 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा देने और NEET-UG 2024 के संचालन में कथित कदाचार की जांच की मांग करने से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी. वजह बताई गई कि, कुछ पक्षों को केंद्र और NTA के ओर से जवाब प्राप्त नहीं हुए थे.
साथ ही पीठ ने कहा था कि, उसे परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई डेवलपमेंट पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से एक स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हासिल हुई है.
23.33 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा
बता दें कि, तकरीबन 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर परीक्षा दी थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे. केंद्र और NTA ने शीर्ष अदालत में दायर अपने पहले हलफनामे में कहा था कि, बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना "अनुत्पादक" होगा और लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को "गंभीर रूप से खतरे में" डालेगा.
मालूम हो कि, देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) आयोजित की जाती है.
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Source : News Nation Bureau