मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने पीजी मेडिकल सीटों के लिए अधिसूचना में काउंसलिंग पर गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्णय लिया है।
बुधवार को, मेडिकल शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने सामान्य काउंसलिंग पर चर्चा करने के लिए निजी कॉलेज प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई थी।
एमसीआई के अनुसार कुछ संस्थानों के प्रतिनिधियों ने एक अधिसूचना का निर्माण किया जो पीजी मेडिकल शिक्षा को नियंत्रित करने वाले नियमों में और संशोधन करने की बात की। 'अधिसूचना' में कहा गया कि संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालयों को एनआरआई और प्रबंधन कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग करने की अनुमति दी गई है।
इस अधिसूचना को सुनकर मंत्री सहित सभी आला अधिकारी हैरान थे। जिसके बाद, उन्होंने जनरल काउंसलिंग से एनआरआई और प्रबंधन कोटा सीटों को बाहर करने का फैसला किया।
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कुछ घंटों बाद, कुछ विभाग के अधिकारियों ने एमसीआई और केंद्रीय मंत्रालय से अधिसूचना के बारे में जांच की और उन्हें पता चला कि कोई भी संशोधन या अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
शिक्षा मंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सीटों के लिए काउंसलिंग कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) पर आधारित एनईईटी स्कोरों के माध्यम से ही किया जाएगा।
आपको बता दें कि इस अधिसूचना से नाराज़ छात्रों ने एमसीआई की अधिसूचना के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की थी।
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HIGHLIGHTS
- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने पीजी मेडिकल सीटों के लिए अधिसूचना में काउन्सलिंग पर गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्णय लिया है।
Source : News State Beureau