सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजबिलिटी एंड एनट्रेंस टेस्ट (नीट) 2017 की परीक्षा में शामिल छात्रों को 5 अंक अतरिक्त देने के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को एक गलत सवाल के कारण 5 अंक अतिरिक्त देने और अंडरग्रैजुएट मेरिट लिस्ट को संशोधित करने का आदेश दिया था।
दरअसल नीट की कैंडिडेट सुमित्रा ने पाया कि उन्हें एक सवाल के जवाब में 5 की जगह 4 अंक ही मिले है, लेकिन बाद में सवाल ही गलत पाया गया। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में 5 अंक दिए जाने की अपील की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 10 अगस्त को सीबीएसई को यह आदेश दिया था।
कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिए थे की सभी कैंडिडेट्स को अतिरिक्त अंक दिए जाए और नीट की मेरिट लिस्ट को संशोधित किया जाए।
सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष रियायती आवेदन दायर किया था, जिसके बाद उन्होंने सिविल रिट याचिका के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को रोक दिया था। इसके साथ ही उच्च न्यायालय से इस संबंध में किसी भी याचिका पर विचार नहीं करने को कहा गया।
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Source : News Nation Bureau