बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने कहा कि अब से, मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा।
यह आदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्कॉलरशिप की चाह रखने वाले छात्रों और सभी सरकारी संस्थानों पर लागू होगा।
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सेवाओं में लाभ या सब्सिडी वितरण के लिए आधार दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण इस्तेमाल की प्रक्रिया को सरल बनाता है, इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, और लाभार्थियों को अपनी हकदारी सहज तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा।
आदेश के अनुसार सभी उम्मीदवारों को अपने आधार नंबर को 30 जून तक घोषित करना होगा। मंत्रालय ने यह साफ किया है कि यह आदेश असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर को कवर नहीं करता है।
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Source : News Nation Bureau