संसद में सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अग्निवीर की शहादत को लेकर मुआवजे पर तथ्य सामने रखा. इस पर रक्षा मंत्री राजथान सिंह ने पलटवार करते हुए सच्चाई पेश की. उन्होंने कहा कि अग्निवीर के किसी युद्ध में शहीद होने पर एक करोड़ रुपये की धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाती है. इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अग्निवीर को लेकर क्या प्रावधान हैं. उनकी कितनी सैलरी होती है और उन्हें क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं? इसे लेकर आम जनता के मन काफी आशंकाएं हैं.
भारतीय थल सेना, वायु और नौसेना में अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया है. इसके तहत अग्निवीरों को प्रशिक्षण अवधि समेत चार साल की सेवा के लिए भर्ती किया जाता है. 4 वर्ष की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना में स्थायी तौर पर भर्ती किया जाता है.
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अग्निवीरों को कितना वेतन मिलता है
अग्निवीरों को पहले वर्ष करीब 4.76 लाख का पैकेज दिया जाता है. वहीं चौथे वर्ष करीब 6.92 लाख की बढ़ोतरी होती है. हर अग्निवीर को हर माह वेतन का 30 फीसदी का योगदान सेवा निधि के रूप में देना होता है. वहीं इतनी राशि का योगदान सरकार की ओर से किया जाता है.
पहले साल अग्निवीर की 30 हजार रुपये महीने की सैलरी होती है. वहीं दूसरे साल 33,000 हजार रुपये सैलरी मिलती है. तीसरे वर्ष 36,500 रुपये महीने का वेतन मिलता है. चौथे वर्ष 40,000 हजार रुपये माह का वेतन मिलता है. इस सैलरी में पहले साल 30 फीसदी का हिसा सेवा निधि के रूप में दिया जाएगा. इसका अर्थ है कि जब 30 हजार सैलरी होगी तो इसमें से 21 हजार 900 रुपये अग्निवीर को दिया जाएगा. इसके बाद दूसरे वर्ष इनहैंड 23100 रुपये मिलेंगे. तीसरे वर्ष 25550 और चौथे साल 28000 रुपये की सैलरी दी जाएगी. इतना ही अंशदान सरकार की ओर से किया जाएगा.
शहीदों को कितना मुआवजा
हर अग्निवीर का 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर होता है. इसके साथ ही सेवा के वक्त मृत्यु होने पर उसे 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है. इसके साथ सेवा निधि के रूप में जमा धनराशि परिवार को दी जाती है.
दिव्यांग होने पर मुआवजा
कोई अग्निवीर अगर सेवा के वक्त दिव्यांग हो जाता है तो चिकित्सा अधिकारियों की ओर से निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलेगा.
Source : News Nation Bureau