72,725 Assistant Teacher Recruitment Case: 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में बचे हुए पदों को भरे जाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर एक और अवमानना याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में पहले से कई अवमानना याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार को जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर देते हुए 15 मई को अगली सुनवाई होगी.
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याचीगण का कहना है कि 1536 पदों पर नियुक्ति अभी भी नहीं हुई है. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को याचीगण के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, इसके बावजूद सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है.
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2012 में आवेदन लिए थें. मायावती की सरकार में जब 30 नवंबर 2011 को टीईटी के आधार पर चयन के लिए विज्ञापन निकला तो उसमें व्यवस्था थी कि कोई अभ्यर्थी केवल पांच जिलों में आवेदन कर सकेगा. प्रत्येक जनपद के लिए 500-500 रुपये का शुल्क चालान के माध्यम से लिया गया.
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परीक्षा में सफल तकरीबन दो लाख अभ्यर्थियों ने 500-500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर पांच जिलों में आवेदन किया.यह भर्ती प्रक्रिया दरअसल बदलती सरकारों के भेंट चढ़ गई. बाद में अखिलेश सरकार ने उस शुल्क वापसी की अधिसूचना जारी कर आवेदन भी लिया था लेकिन फीस वापस नहीं हो सकी. बाद में योगी सरकार के आने के बाद इस मामले में थोड़ी तेजी आई और फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी.
Source : News Nation Bureau