दिल्ली सरकार ने राजधानी के 105 स्कूलों को नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया है. यह स्कूल तय समयसीमा के भीतर अपने क्राइटेरिया को सार्वजनिक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया. 1,600 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की आवेदन प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो गई थी. शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने माता-पिता को सलाह दी है कि विभागों द्वारा आदेश जारी करने तक इन स्कूलों का रुख न करें. शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, एडमिशन में पारदर्शिता और समानता बनाए रखने के लिए, सत्र 2019-2020 के दाखिले प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया है,
उन्होंने आगे कहा, यदि यह पाया जाता है कि ऐसा करने के बावजूद स्कूल में एडमिशन लिए जा रहे है तो पहले बिना कोई नोटिस के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. स्कूल से छात्र के निवास की दूरी, भाई कोटा, माता-पिता स्कूल के पूर्व छात्र होने, इकलौता बच्चा, नर्सरी एडमिशन के तय किये गए मानकों में शामिल है.
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डीईई के मुताबिक, शनिवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 2019-20 सत्र के लिए नर्सरी एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है.चयनित बच्चों की पहली लिस्ट 4 फरवरी को आएगी. दूसरी सूची 21 फरवरी और नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च को समाप्त होगी.
Source : News Nation Bureau