दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैग को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. सरकार ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए संशोधित गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया है.
दिल्ली सरकार के सर्कुलर के मुताबिक सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्टबुक को ही फॉलो करना होगा. किसी भी क्लास में टेक्स्टबुक की संख्या इन संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्कूल के प्राध्यापकों और टीचर्स को सभी कक्षाओं के लिए टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि छात्रों को ज्यादा किताबें और नोटबुक न लानी पड़ें.
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सर्कुलर के मुताबिक प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए किसी भी नोटबुक की जरूरत नहीं है. पहली और दूसरी कक्षा के लिए सिर्फ 1 नोटबुक के इस्तेमाल को कहा गया है. इन कक्षों के लिए कोई भी होमवर्क नहीं होगा. अन्य कक्षाओं में 1 सब्जेक्ट के लिए अभ्यास, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ 1 नोटबुक होगी, जिसे टाइम टेबल के हिसाब से लाना होगा. छात्रों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त किताबें या एक्स्ट्रा मटीरियल स्कूल में लाने के लिए नहीं कहा जाएगा.
स्कूल बैग का वजन इस प्रकार होगा-
प्री-प्राइमरी- कोई बैग नहीं
क्लास 1 और 2 के लिए 1.6 से 2.2 kg
क्लास 3, 4, 5 के लिए 1.7 से 2.5 kg
क्लास 6 और 7 के लिए 2 से 3 kg
क्लास 8 के लिए 2.5 से 4 kg
क्लास 9 और 10 के लिए 2.5 से 4.5 kg
क्लास 11 और 12 के लिए 3.5 से 5 kg
सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड और सभी क्लासरूम में लगाना होगा. स्कूलों को चेक करना होगा कि छात्रों का बैग ज्यादा भारी न हो. इसके साथ ही स्टूडेंट्स को बैग की दोनों बेल्ट को टांगने के लिए प्रोत्साहित करना होगा. स्कूल प्रशासन कम वजन वाले उपयुक्त प्रकार के स्कूल बैग के बारे में छात्रों और अभिभावकों को बताएगी और छात्रों को सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बैग उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.
स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का पीने का पानी स्कूल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों को घर से पानी की बोतल न लानी पड़े.
Source : News Nation Bureau