DSSSB Teacher Recruitment: मूक-बधिर और दृष्टिहीन छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में हीलाहवाली को लेकर हाई कोर्ट ने सोमवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से कोर्ट ने पूछा है कि स्कूलों में रिक्त विशेष शिक्षकों के 1132 पदों पर भर्ती के लिए दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB-डीएसएसएसबी) को आग्रह पत्र क्यों नहीं भेजा गया? इसके अलावा जस्टिस नज्मी वजीरी ने दक्षिणी दिल्ली निगम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि नगर निगमों के लिए मूक-बधिक और दृष्टिहीन छात्रों के हकों की परवाह नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 साल में आप विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों को भर नहीं पाए. इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है.
इससे पहले गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की याचिका पर 18 दिसंबर को हाई कोर्ट ने 1132 पदों को भरने के लिए SDMC से DSSSB को आग्रह पत्र भेजने का निर्देश दिया था. अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि याचिका सालों से लंबित है लेकिन हाई कोर्ट के कई आदेशों के बाद भी दिल्ली सरकार और नगर निगम विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही हैं.
अग्रवाल ने हाई कोर्ट में नगर निगम पर जान-बूझकर भर्ती में देरी करने करने का आरोप लगाते हुए कहा, शिक्षा की कीमत पर नगर निगम पैसे बचा रही है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.
Source : News Nation Bureau