उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा में निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी नहीं चलेगी. नोएडा (Noida) के पब्लिक स्कूल नए सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इस संबंध में नोएडा जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें 2021-22 सेशन में सभी निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई गई है. जिला प्रशासन की ओर से आदेश में सभी निजी स्कूलों (Private Schools) से पुराने फीस सर्कुलर को ही लागू करने के लिए कहा गया है. जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर यह फैसला लिया है.
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कोरोना वायरस महामारी के दौर में डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन अथॉरिटी (डीएफआरसी) की मंगलवार को बैठक हुई. जिसमें निजी स्कूलों में फीस को लेकर फैसला लिया गया. आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कोई फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन ने आदेश में कहा है कि बच्चों से पिछले सत्र (2020-21) की फीस ही ली जाएगी जो कि इससे पिछले सेशन 2019-20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर अभी भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 पांच लागू है, इसलिए सभी स्कूलों को डीएफआरसी और डीडीएमए (डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) के निर्देश मानने होंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूल फीस को मंथली बेसिस यानी प्रति महीने के हिसाब से लेंगे. स्कूलों द्वारा छात्रों को क्वार्टरली या हाफ इयरली आधार पर फीस देने को बाध्य नहीं किया जाएगा.
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उधर, आपको यह भी बता दें कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी. महामारी के कारण कक्षा 8वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं में दाखिला दिया मिलेगा. पहले साल 2020 में भी 8वीं तक के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया गया था.