देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) ने गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है. वहीं, मोदी सरकार ने बुधवार देर रात अनलॉक-3 को लेकर गाइडलाइन जारी की थी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि COVID-19 काल में निजी स्कूल छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क नहीं लेंगे. शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि अगर माता-पिता फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनके वार्ड का नाम किसी भी परिस्थिति में स्कूल से नहीं हटाया जाएगा.
Private schools not to charge students other than tuition fees due to #COVID19 crisis. Education department to ensure that if parents are not able to pay the fees, their ward's name is not removed from the school under any circumstances: Shivraj Singh Chauhan, CM, #MadhyaPradesh pic.twitter.com/SfRGs8j0ar
— ANI (@ANI) July 30, 2020
अनलॉक 3 : जिम, योग संस्थानों को अनुमति, किंतु 31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल, मेट्रो, सिनेमाघर
रकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए, जिनमें निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी. कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. हालांकि, मंत्रालय के अनुसार, रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है. ‘अनलॉक 3’ के दिशानिर्देश एक अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा.
Madhya Pradesh government orders all government and private schools in the state to remain closed till 31 August. #COVID19 pic.twitter.com/eDBe8A0nkp
— ANI (@ANI) July 30, 2020
प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों का खुलना शामिल है. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे. इनके अतिरिक्त निषिद्ध क्षेत्र के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाजत होगी.
गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी. दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी. अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी.
Source : News Nation Bureau