महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने मराठी लैंग्वेज (Marathi Language) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. महाराष्ट्र सरकार ने हर स्कूल में 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा (Marathi) को अनिवार्य किया है. राज्य के हर स्कूल में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा. हर स्कूल में इस निर्देश को लागू करना अनिवार्य होगा और जो स्कूल इसे लागू नहीं करेंगे, उन्हें दंड के रुप में भुगतान करना पड़ेगा.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लागू किए जाएंगे. इसे लेकर सदन में विधेयक भी पेश कर दिया गया है और इसे मंजूरी मिल गई है. सभी स्कूल मंडलों के प्रमुख ने इस योजना पर अपनी सहमति भी जता दी है. महाराष्ट्र के मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई ने जानकारी दी है कि 23 फरवरी को इसे लेकर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है और इसे विधान परिषद में भी पेश कर दिया गया है.
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आज विधानसभा में पेश एक विधेयक पेश कर दोनों सदनों में इस विधेयक को कानूनी रुप दे दिया जाएगा. ऐसा होते ही 10वीं कक्षा तक महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य हो जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य स्थित अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में भी इसे सख्ती से लागू किया जा सकेगा.
HIGHLIGHTS
- महाराष्ट्र सरकार ने मराठी को प्रमोट करने का लिया निश्चय.
- मराठी को 10वीं तक स्कूल तक सभी स्कूलों में पढ़ाया जा सकेगा.
- ये अब एक कानून बन चुका है.
Source : News Nation Bureau