स्कूलों में अगर हुआ कोई हादसा तो अब जेल जाएंगे प्रबंधक

नए नियम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) 2017 के एक मैनुअल के आधार पर बनाया जा रहे हैं.

author-image
Vikas Kumar
एडिट
New Update
स्कूलों में अगर हुआ कोई हादसा तो अब जेल जाएंगे प्रबंधक

बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम जल्द होगें जारी (फोटो क्रेडिट - ANI)

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल में हो रहे हादसों को लेकर नये नियम बनाए हैं. अब यदि किसी भी स्कूल में स्टू्डेंट के साथ यदि कोई हादसा होता है या स्कूल में सुरक्षा से जुड़े मामलों मे कोई कमी पाई जाती है तो इसकी जवाबदेही स्कूल मैनेजमेंट की होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. मंत्रालय ने स्कूल के नियमों को लेकर फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च महीने में यह नए नियम लागू हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: पान वाले की बेटी ने पूरे देश में पाया 10वां स्थान, माता-पिता ही नहीं पूरे गांव वालों को दिया सफलता का श्रेय.. जानें क्यों

बता दें कि 2017 में गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 2 के छात्र की सनसनीखेज तरीके से हत्या हुई थी. जिसके बाद 2018 में दायर की गई एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा नियमों को बनाने का आदेश दिया था जिसमें बाद में मानव संसाधन मंत्रालय ने कोर्ट से 31 मार्च 2019 तक की मोहलत मांगी थी.

यह भी पढ़ें: Chattisgarh Secondary Education Board: 10वीं और 12वीं की डेटशीट हुई जारी, यहां चेक करें पूरा शिड्यूल

नए नियम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) 2017 के एक मैनुअल के आधार पर बनाया जा रहा है. जिसमें मंत्रालय अपनी तरफ से भी कुछ नई बातें जोड़ सकती है ताकी बच्चों की सुरक्षा को और पुख्ता बनाया जा सके.

Source : News Nation Bureau

School Management Human Resource Development new rules for the safety of students latest development in education school rules
Advertisment
Advertisment
Advertisment