School Fees Hike: दिल्ली कै पैरेंट्स के लिए अच्छी खबर है, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बचच्चे को पढ़ा रहे हैं उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरेंट्स के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्कूल को उन सभी बच्चों के नाम फिर से जोड़ने के लिए कहा है, जिनके नाम बढ़ी हुई फीस न देने की वजह से काट दिए गए थे. साथ ही स्कूल को बढी फीस का केवल 50 प्रतिशत ही देना होगा. दरअसल, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका ने हाल में छात्रों की फीस बढ़ाई थी. लेकिन कुछ पैरेंट्स किसी कारण समय से फीस जमा नहीं कर पाए तो 26 बच्चों क नाम काट दिए गए थे.
93 हजार से बढ़ाकर फीस 1,70,000 रु कर दी गई
रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल से बच्चों के नाम काटने के बाद पैरेंट्स ने इसका विरोध किया और शिक्षा अधिकारियों के समक्ष अलग-अलग इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. वहीं जानकारी के मुताबिक, पैरेंट्स ने बच्चों को दोबारा एडमिशन दिलाने की स्कूलों से मांग की. इस स्कूल में सलाना फीस 93 हजार होती थी, जिसे बढ़ाकर 1,70000 रु कर दिया गया था. पैरेंट्स ने कहा कि ये 100 फिसदी फीस को बढ़ाना पूरी तरह अवैध है और शिक्षा विभाग इसमें पूरी तरह से मिला हुआ है. इसलिए स्कूल मैनेजमेंट को किसी भी तरह का कोई डर नहीं है. इसलिए पैरेंट्स हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
कोर्ट ने DOE और डीपीएस से मांगा जवाब
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि जितने दिनों तक मामला लंबित तक पैरेंट्स 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ी हुई फीस का 50 प्रतिशत जमा करें. साथ ही कोर्ट ने अभिभावक की याचिका पर जवाब दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिक्षा निदेशालय (DOE) द्वारा फीस वृद्धि को मंजूरी नहीं दी गई थी. जारी किए नोटिस में स्कूल और शिक्षा निदेशालय दोनों से दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है.
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Source : News Nation Bureau