गृह मंत्रालय (MHA) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आदेशानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए देशभर में सीमित शिक्षण संस्थानों को 6 जुलाई को अनुमति दी है. यूजीसी के अनुसार निर्देश, कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर, 2020 से पहले या तो ऑनलाइन, ऑफलाइन या सम्मिश्रण दोनों माध्यमों से परीक्षा आयोजित करवानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2)(1) के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लिया गया है.
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हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षणिक रुचि को देखते हुए निर्णय लिया गया था. यूजीसी को फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं. इस मुद्दे पर कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं को रद्द करने के लिए छात्रों और अभिभावकों द्वारा दायर कई याचिकाओं के साथ शीर्ष अदालत में बहस की जा रही है.
गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि जबकि अनलॉक -3 दिशानिर्देशों के तहत 31 अगस्त तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और कोचिंग संस्थानों को बंद रखना जारी रखा गया है. ऐसे में भी यूजीसी के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में विश्वविद्यालयों / संस्थानों को फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के लिए छूट दी गई है.
बता दें कि यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का निर्देश दिया था, जिसका 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया है. छात्रों की दलील है कि कोरोना संकट काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं है.
Source : News Nation Bureau