यूजीसी (UGC) अब ऑनलाइन व ओपन एंड डिस्टेंस लनिर्ंग (ODL) पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic bank of credit) को अनिवार्य करने जा रहा है. यूजीसी की इस पहल के बाद ऑनलाइन और ओडीएल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को एबीसी में अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा. यूजीसी इसके लिए ऐसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को एक पत्र भेजने जा रहा है. फिलहाल देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा 58 ऑनलाइन और 86 ओडीएल पाठ्यक्रम छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए यूजीसी के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार ने बताया कि ओडीएल और ऑनलाइन मोड में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में एबीसी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. उपरोक्त विषय के संबंध में, यूजीसी मंगलवार को सभी संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक पत्र भेजेगा. इस पत्र के माध्यम से यूजीसी इन संस्थानों को यह बताने जा रहा है कि एनईपी-2020 में परिकल्पित एबीसी अनिवार्य है और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईएल) में छात्रों के पाठ्यक्रम ढांचे और अंत विषय, बहु-विषयक शैक्षणिक गतिशीलता के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा है. यह एक उपयुक्त क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र वाला प्रावधान है.
यूजीसी के अध्यक्ष के अनुसार, एबीसी प्रत्येक छात्र को डिजिटल रूप में एक अद्वितीय व्यक्तिगत शैक्षणिक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है. प्रत्येक खाताधारक को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है. एबीसी के प्रमुख कार्य उच्च शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण और छात्रों के शैक्षणिक खातों को खोलना, सत्यापन, क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट हस्तांतरण और हितधारकों के बीच एबीसी को बढ़ावा देना है.
शिक्षा मंत्रालय ने भी शिक्षण संस्थानों को एबीसी को अपनाने और अनिवार्य रूप से छात्रों की अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बनाने, ओडीएल और ऑनलाइन मोड में पेश किए गए कार्यक्रमों के लिए एबीसी के साथ अपने क्रेडिट जमा करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के एलएमएस को इसी तरह एबीसी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है.
Source : IANS