UGC Refund Policy: यूजीसी (विश्विद्यालय अनुदान आयोग) ने रिफंड पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किया है. जो छात्र सेशन 2024-25 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद यदि वे अपना नाम 30 सितंबर से पहले वापस ले लेते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पूरी फीस वापस देनी होगी. यूजीसी ने इस बात का फैसला 15 मई को 580वीं मिटिंग लिया गया था. यूजीसी ने 2024-25 फीस पॉलिसी की घोषणा 12 जून को की थी. यूजीसी ने फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर एक नोटिस जारी किया है.
एडमिशन न लेने पर वापस हो जाएगी फीस
रिफंड पॉलिसी के अनुसार, यदि कोई छात्र 30 सितंबर से पहले अपनी शीट छोड़ता है, तो उसकी पूरी फीस रिफंड होगी. यदि कोई छात्र अपनी शीट 31 अक्टूबर तक छोड़ता है तो इस्टीट्यूट प्रोसेसिंग फीस के अंदर सिर्फ एक हजार रु ही काट सकता है. अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसकी फीस वापस नहीं की जाएगी. यूजीसी उनके खिलाफ सख्त कारर्वाई करेगा और उनकी कॉलेज की मान्यता रद्द भी हो सकती हैं.
यूनिवर्सिटी पर हो सकती है कार्रवाई
UGC के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने 12 जून को सभी राज्यों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ये निर्देश दे दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई संस्थान या कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता है तो छात्र या उनके अभिभावक यूजीसी को शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद UGC उस संस्थान पर कार्रवाई कर सकती है. ये फैसला छात्रों के हित के लिए लिया गया है. जिससे किसी भी छात्र के साथ कोई दिक्कत न हो. कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एक बार फिस जमा करने के बाद फीस वापस नहीं मिलती. स्टूडेंट्स और पैरेंट्स दोनों परेशान हो जाते हैं. ऐसे में अब कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट्स की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकती.
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Source : News Nation Bureau