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क्या होता है वक्फ बोर्ड और कितनी संपत्ति का मालिक? केंद्र सरकार करने जा रही है प्रतिबंध!

वक्फ बोर्ड इन दिनों काफी चर्चा में है. केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में 30 से अधिक बदलाव करने जा रही है, यूनियन कैबिनेट की बैठक में बदलावों की चर्चा की गई है. इसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा.

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Priya Gupta
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what is Waqf Board

Photo-Social Media

what is Waqf Board: केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 30 से अधिक बदलावों पर चर्चा की गई है. इसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही, यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है, तो उसका अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा.यदि किसी संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है, तो उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा. सरकार इस दिशा में अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक भी पेश कर सकती है.

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वक्फ बोर्ड क्या है?

वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु दिया गया धन है. वक्फ के दायरे में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं. कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या अन्य कीमती चीजें वक्फ को दान कर सकता है. इन संपत्तियों के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बोर्ड होते हैं.

इस्लामी जानकारों के अनुसार, वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में दी जाती है, उसका उद्देश्य गरीबों की मदद, उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों को बनवाना, मरम्मत और रख-रखाव तथा अन्य कार्यों में सहयोग करना है. वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (Waqf Assets Management System of India) के अनुसार, देश में टोटल 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश का मुख्यालय दिल्ली में है. केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल (Central Waqf Council) इन वक्फ बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करता है.

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वक्फ एक्ट 1954 क्या है

वक्फ एक्ट 1954 की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय में की गई थी. इसका उद्देश्य वक्फ से जुड़े कार्यों को आसान बनाना और उनके लिए प्रावधान करना था. इस एक्ट में वक्फ की संपत्ती पर दावे से लेकर उनके रख-रखाव तक के प्रावधान हैं. इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया था. वक्फ बोर्डों के कार्यों में केंद्र सरकार को सलाह देती है. 1995 में इस एक्ट में बदलाव किया गया था और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई.

वक्फ बोर्ड की संपत्तियां

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वक्फ बोर्ड के पास संपत्ती की बात करें तो यह रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर आता है. आंकड़ों के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीने हैं. 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ थी, जो कुछ सालों में दोगुनी हो गई. इन जमीनों में अधिकांश मस्जिद,कब्रगाह और मदरसा  शामिल हैं. पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं.

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