देश में कोरोनो वायरस के तेजी से बढ़ते खतरे के मद्देनजर चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को विधानसभा के नतीजों के बाद किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी तरह के 'विजय जुलूस' निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया. पांच राज्यों में 2 मई को घोषित किया जाता है. चुनाव आयोग के इस आदेश का कोई भी उल्लंघन उम्मीदवार और उसकी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा. विजय प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय उम्मीदवार के साथ दो से अधिक लोग नहीं होंगे. देश में प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक मामलों के साथ कोविड -19 मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं.
मद्रास उच्च न्यायालय (एचसी) ने हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि "वायरस के कारण होने वाली मौतों के लिए हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए."
मद्रास हाईकोर्ट के टिप्पणियों के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा 'विजय जुलूस' पर प्रतिबंध लगा दिया है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे.
कोरोना को लेकर EC का बड़ा फैसला, सभी वाहन रैली-रोड शो रद्द किए
आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियों के रोड शो, साइकिल, बाइक या अन्य वाहन रैलियों को कैंसिल कर दी है. आयोग ने कहा था कि भले ही इन्हें पहले इजाजत दे दी गई हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी कार्यक्रम कैंसिल किया जा रहे हैं.
चुनाव आयोग ने कहा था कि यह भी नोट किया गया है कि कई राजनीतिक दलों या उनके उम्मीदवारों की ओर से सार्वजनिक समारोह के दौरान निर्धारित कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है. आयोग ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है. आयोग ने कहा कि सभी पार्टियों के रोड शो, साइकिल, बाइक या अन्य वाहन रैलियों को पूर्व में इजाजत मिल जाने के बाद भी कैंसिल किया जा रहा है.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो पर पाबंदी लगा दी है. यह पाबंदी 22 अप्रैल शाम 7 बजे से ही लागू कर दी गई है. चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी पार्टी ने आयोग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है इसलिए मजबूर होकर चुनाव आयोग यह क़दम उठा रहा है. नए आदेश के अनुसार किसी भी पार्टी को रोड शो, बाइक शो या किसी भी तरह के चुनावी शो की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर किसी को पहले ही इसकी इजाजत दी जा चुकी है तो भी उस आदेश को रद्द कर दिया जाता है.
Source : IANS